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फूड बिजनेस के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है,
जिसके बाद एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि हर तरीके बिजनेस के लिए लाइसेंस की प्रोसेस और चार्ज भी अलग-अलग होते हैं

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से फ़ूड लाइसेंस ऑनलाइन बनवाया जा सकता है. इसके लिए, आपको इन कदमों का पालन करना होगा:

सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाएं.
इसके बाद, 'Apply for New License या Registration' पर क्लिक करें.
अब, अपना राज्य और फ़ूड सर्विस चुनें.
इसके बाद, अपने शॉप की कैटेगरी पर क्लिक करें.
अब, अपना नाम, पता, और अन्य जानकारी डालें.
इसके बाद, अपनी निजी जानकारी डालें.
अब, आपके पास ओटीपी आएगा, जिससे अपना लॉगिन पूरा करें.
अब, मांगी गई सभी दस्तावेज़ सबमिट करें.
पेमेंट करने के बाद, आपको एक रिसीप्ट मिलेगी.

फ़ूड लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:

खाद्य व्यवसाय संचालक का फ़ोटो पहचान प्रमाण
व्यवसाय संविधान प्रमाण पत्र
व्यावसायिक परिसर के कब्ज़े का प्रमाण
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली योजना
निर्मित या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सूची
बैंक खाता संबंधी जानकारी
Official KCC bank Website More Services Expert : Apply Now
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